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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म व पांच लाख रुपये हड़पने का आरोप, कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश

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हिन्द संवाद न्यूज़ : सच का संवाद

बसरेहर/इटावा। थाना बसरेहर क्षेत्र में रिश्तेदारी में रह रही मैनपुरी जिले की एक विधवा महिला की ओर से लगाए गए दुष्कर्म, पांच लाख रुपये हड़पने, मारपीट और धमकी के आरोपों के मामले में न्यायालय ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं।

ग्राम तारापुर, थाना एलाऊ, जनपद मैनपुरी निवासी अंगूरी देवी पुत्री रमेश चन्द्र ने न्यायालय में दिए प्रार्थना-पत्र में बताया कि वह अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी बहन अंजली पत्नी कुन्तेश बाबू के घर ग्राम अयारा लुहिया, थाना बसरेहर, जनपद इटावा में रह रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात प्रदीप कुमार से हुई।

महिला के अनुसार, उसके पति ज्ञान सिंह की 19 नवंबर 2016 को विद्युत तारों की चपेट में आने से मृत्यु हो गई थी। इसके बाद विद्युत दुर्घटना मुआवजा योजना के तहत उसे पांच लाख रुपये की धनराशि मिली थी।

महिला का आरोप है कि उसकी बहन के घर आने-जाने वाले प्रदीप कुमार ने उसे शादी का झांसा देकर अपने संपर्क में लिया और कथित रूप से उसके खाते में आई पांच लाख रुपये की मुआवजा राशि अपने तथा अन्य लोगों के खातों में स्थानांतरित करा ली। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि शादी का वादा कर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए गए, जिनमें कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध थे। आरोप है कि उसकी आपत्तिजनक फोटो-वीडियो भी बनाए गए और विरोध करने पर मारपीट व धमकी दी गई।

प्रार्थना-पत्र में महिला ने आरोप लगाया कि 4 अगस्त 2021 को कोर्ट मैरिज का बहाना बनाकर कथित विवाह अनुबंध पत्र तैयार कराया गया, लेकिन उसे अपने साथ घर नहीं ले जाया गया। बाद में प्रदीप के घर पुल कहारन, चौकी शमशेरी, थाना कोतवाली, जनपद इटावा पहुंचने पर उसे कथित रूप से पता चला कि प्रदीप पहले से शादीशुदा और दो बच्चों का पिता है। महिला का आरोप है कि वहां उसके साथ गाली-गलौज कर उसे घर से निकाल दिया गया और पांच लाख रुपये वापस करने से भी इनकार कर दिया गया।

महिला के मुताबिक, 11 मई 2026 को प्रदीप कुमार सहित छह नामजद लोग ग्राम अयारा लुहिया स्थित उसकी बहन के घर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की। महिला ने आरोप लगाया कि उसे जमीन पर पटककर पीटा गया तथा शिकायत करने पर आपत्तिजनक फोटो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी गई। घटना के दौरान 112 नंबर पर पुलिस को सूचना देने का भी दावा किया गया है।

महिला का कहना है कि थाना बसरेहर में शिकायत के बाद कार्रवाई न होने पर उसने 14 मई 2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा को रजिस्ट्री के माध्यम से प्रार्थना-पत्र भेजा। इसके बाद भी कार्रवाई न होने पर उसने न्यायालय की शरण ली।

न्यायालय ने प्रार्थना-पत्र पर थाना बसरेहर पुलिस को मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना करने के आदेश दिए हैं।

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