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6 वर्षीय बालिका से अश्लील हरकत करने वाला आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार

इटावा पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन

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इटावा, 12 जून 2026: महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए इटावा पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। थाना बकेवर पुलिस ने मात्र 4 घंटों के भीतर कार्रवाई करते हुए, 6 वर्षीय मासूम बालिका के साथ अश्लील हरकत करने वाले शातिर अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है।

क्या है पूरा मामला? (घटना का संक्षिप्त विवरण)
दिनांक 12.06.2026 को थाना बकेवर पर सूचना प्राप्त हुई कि एक 6 वर्षीय बालिका अपने घर के पीछे बाग में अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान **सफीक पुत्र हबीब खां** (निवासी गांधी नगर, बकेवर) बच्ची को पानी भरने का बहाना बनाकर बाग में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। बच्ची के चिल्लाने पर जब परिजन मौके पर पहुंचे, तो आरोपी वहां से फरार हो गया। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर थाना बकेवर में **मु०अ०सं० 167/2026 धारा 75(2) BNS एवं धारा 9M/10 (POCSO) एक्ट** के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई और मुठभेड़
घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) इटावा के निर्देशन में अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था।
थाना बकेवर पुलिस टीम जब क्षेत्र में भ्रमणशील थी, तभी मुखबिर से सटीक सूचना मिली कि आरोपी ग्राम नसीरपुर बोझा से ग्राम घुघसीना जाने वाली कच्ची सड़क पर कहीं भागने की फिराक में खड़ा है। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर अभियुक्त की घेराबंदी की।

मुठभेड़ और आत्मरक्षार्थ कार्रवाई: पुलिस टीम को अपनी ओर आता देख अभियुक्त ने गिरफ्तारी से बचने और जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर तमंचे से फायर झोंक दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में अभियुक्त को तुरंत उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया।

 बरामदगी का विवरण
पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से निम्नलिखित अवैध शस्त्र और कारतूस बरामद किए हैं:
01 तमंचा (315 बोर)
02 जिन्दा कारतूस (315 बोर)
02 खोखा कारतूस (315 बोर)
पंजीकृत अभियोग (कानूनी कार्रवाई)
अभियुक्त के खिलाफ थाना बकेवर पर निम्नलिखित धाराओं में मामले दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है:
1. मु०अ०सं० 167/2026: धारा 75(2)/72(2) बीएनएस व धारा 9M/10 पॉक्सो एक्ट।
2. मु०अ०सं० 169/2026 (पुलिस मुठभेड़ व बरामदगी के संबंध में): धारा 109 (पु०मु०) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट।
पुलिस टीम का नेतृत्व
यह पूरी कार्रवाई अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र के निर्देशन में तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा श्री श्रीशचन्द्र के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी भरथना श्री रामदवन मौर्या के नेतृत्व में थानाध्यक्ष बकेवर श्री विपिन मलिक मय टीम द्वारा सफलता पूर्वक अंजाम दी गई।

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2 Comments

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